प्रतिबंधित मांझा: उपयोग करने पर हत्या का मुकदमा, डीजीपी का सख्त आदेश

प्रतिबंधित मांझा कानून

प्रतिबंधित मांझा: यूपी में उपयोग करने पर लगेगा हत्या का मुकदमा

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिबंधित मांझे से कोई दुर्घटना होती है और किसी की मृत्यु होती है, तो उपयोग करने वाले व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

प्रतिबंधित मांझा कानून
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डीजीपी के सख्त निर्देश और कार्रवाई

  • प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है।
  • बरामद मांझे को जब्त कर हटाया जा रहा है।
  • दुकानदारों को मांझे की बिक्री न करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
  • चोरी-छिपे मांझा बेचने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  • मांझे से मृत्यु होने पर, उपयोग करने वालों की पहचान कर उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा।
  • प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी।

वाराणसी में प्रतिबंधित मांझे से हुई मौत और पुलिस कार्रवाई

वर्ष 2025 में वाराणसी के कोनिया निवासी विवेक शर्मा की प्रतिबंधित मांझे से गला कटने के कारण मृत्यु हो गई थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने त्वरित कार्रवाई की:

  • आरोपितों आजम, जितेंद्र कुशवाहा और कुंदन कुशवाहा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।
  • सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
  • आरोपितों के कब्जे से 150 क्विंटल प्रतिबंधित मांझा बरामद हुआ था।
  • पुलिस की ठोस पैरवी के कारण आरोपितों को जमानत मिलने में कई महीने लग गए।
  • इस सख्ती का असर यह हुआ कि वाराणसी में उसके बाद मांझे से मौत की कोई दूसरी घटना नहीं हुई।

लखनऊ में मांझे से मौत और घायल होने की घटनाएं

लखनऊ में भी प्रतिबंधित मांझे के कारण गंभीर दुर्घटनाएं सामने आई हैं:

  • बुधवार दोपहर बाजारखाला के शोएब नामक मेडिकल प्रतिनिधि की हैदरगंज ओवरब्रिज पर चीनी मांझे से गला कटने के कारण मृत्यु हो गई। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
  • शोएब की मौत के अगले दिन, शाहीद पथ पर सेवानिवृत्त एयर फोर्स कर्मी बृजेश राय मांझे की चपेट में आ गए। उनके चेहरे पर लगभग 6 इंच लंबा घाव हुआ और सोलह टांके लगे। उनका इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: क्या प्रतिबंधित मांझे का उपयोग करने पर वास्तव में हत्या का मुकदमा दर्ज हो सकता है?

उत्तर: हाँ, डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेशानुसार, यदि प्रतिबंधित मांझे से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मांझे का उपयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

प्रश्न: प्रतिबंधित मांझे के विक्रेताओं पर क्या कार्रवाई होगी?

उत्तर: प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी, माल की जब्ती और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैर इरादतन हत्या या अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा भी शामिल हो सकता है।

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