द केरल स्टोरी 2: रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक
केरल हाई कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2 – गोज बियान्ड’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक 15 दिनों के लिए लगाई गई है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर यह आदेश दिया।
कोर्ट ने पहली नजर में पाया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए सोच-समझकर काम नहीं किया। इस फैसले ने फिल्म उद्योग और दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है।
गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन
केरल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, जो फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने से रोकने के लिए बनाई गई थीं। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में ‘द केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स और CBFC को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में दावा किया गया था कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।
भाईचारा बिगड़ने का दिया हवाला
फिल्म रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म का टाइटल और प्रमोशन मटीरियल दोनों ही केरल को गलत तरीके से दिखाते हैं। उनमें ऐसे थीम हैं जो समाज में भाईचारा बिगाड़ सकते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर सकते हैं। एक याचिका में तो फिल्म के टाइटल से ‘केरल’ शब्द हटाने की भी मांग की गई थी।
विपुल अमृत लाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ को ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म के एक सीन पर यूजर्स ने विशेष रूप से आपत्ति जताई थी, जिसमें कथित तौर पर जबरदस्ती एक महिला को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है। मंगलवार को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म देखने की इच्छा भी जताई थी। मेकर्स ने अदालत से कहा था कि ‘द केरल स्टोरी 2’ को CBFC से स्वीकृति मिली है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने CBFC द्वारा दी गई स्वीकृति पर भी सवाल उठाए हैं।
मुख्य बिंदु
- केरल हाईकोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर 15 दिन की रोक लगाई।
- कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए।
- याचिकाओं में फिल्म पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप।
- फिल्म के टाइटल और प्रमोशन मटीरियल पर भी आपत्ति।
- एक विवादित सीन के कारण सोशल मीडिया पर विरोध।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर रोक क्यों लगाई गई?
केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर अंतरिम रोक इसलिए लगाई क्योंकि कोर्ट को पहली नजर में लगा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते समय उचित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया है और यह सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है।
हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड के बारे में क्या कहा?
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थीं कि फिल्म से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े।
फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट में क्या दलील दी?
फिल्म के मेकर्स ने अदालत को बताया कि ‘द केरल स्टोरी 2’ को CBFC से विधिवत स्वीकृति (सर्टिफिकेट) मिली हुई है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस स्वीकृति पर भी सवाल उठाए।
