आरबीआई आटो पेमेंट सत्यापन: 15 हजार से अधिक के लिए अतिरिक्त नियम

आटो पेमेंट सत्यापन

आरबीआई ने डिजिटल भुगतान से जुड़े ई-मैंडेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें नियमित लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 15 हजार रूपए से अधिक की प्रत्येक आटो पेमेंट पर अतिरिक्त सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है। ये निर्देश तुरंत लागू हो गए हैं।

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आटो पेमेंट सत्यापन के नए नियम क्या हैं?

केंद्रीय बैंक के नए फ्रेमवर्क के तहत, अब 15,000 रुपये से अधिक के आटो पेमेंट के लिए ग्राहकों को एक अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह प्रक्रिया पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर और सभी भागीदारों पर लागू होती है, जो कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और यूपीआई के जरिए आटो पेमेंट को हैंडल करते हैं।

  • 15,000 रुपये से अधिक के भुगतान: प्रत्येक आटो पेमेंट पर अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य।
  • 1 लाख रुपये से अधिक के भुगतान: बीमा प्रीमियम, म्युचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिल जैसे भुगतान पर भी अतिरिक्त सत्यापन लागू होगा।
  • पहला लेनदेन: किसी भी ई-मैंडेट के तहत पहले लेनदेन को अनिवार्य रूप से इस अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

ई-मैंडेट क्या है?

ई-मैंडेट एक डिजिटल भुगतान निर्देश है जो आपको बैंक खाते या कार्ड से नियमित भुगतानों जैसे लोन ईएमआई, बिजली बिल या सब्सक्रिप्शन को स्वचालित रूप से काटने की अनुमति देता है। यह पूरी तरह से एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसे आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नए नियमों के तहत, ई-मैंडेट सुविधा चुनने वाले ग्राहकों को एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और मैंडेट तभी सक्रिय होगा जब अतिरिक्त सत्यापन सफल हो जाएगा।

इन नियमों का उद्देश्य क्या है?

आरबीआई का यह कदम डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को धोखाधड़ी और अनधिकृत भुगतानों से बचाना है। अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि बड़े भुगतान केवल ग्राहक की पूर्ण सहमति से ही हों।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: आटो पेमेंट सत्यापन के नए नियम कब से लागू हुए हैं?

उत्तर: ये निर्देश तुरंत लागू हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर को इनका पालन करना होगा।

प्रश्न: क्या ई-मैंडेट का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क लगेगा?

उत्तर: नहीं, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि नियमित भुगतान के लिए ई-मैंडेट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रश्न: क्या ये नियम सभी प्रकार के आटो पेमेंट पर लागू होते हैं?

उत्तर: ये नियम 15,000 रुपये से अधिक के सभी घरेलू और सीमापार आटो पेमेंट पर लागू होते हैं, चाहे वे कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या यूपीआई के माध्यम से हों। 1 लाख से कम के लिए ई-मैंडेट अनिवार्य नहीं है लेकिन 15000 से अधिक के लिए अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य है।

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